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hijab ban in educational institutions: कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन पर बड़ी खबर, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा

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hijab ban in educational institutions: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक के गर्मागर्म बहस वाले हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुनाया। हालांकि, बेंच के दोनों सदस्यों जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग राय रखी।

जहां न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा. जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने प्रतिबंध जारी रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है.

hijab ban in educational institutions: मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया

कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हालांकि, बेंच के दोनों जजों की राय अलग थी। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को जायज ठहराया है. जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने प्रतिबंध जारी रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में लगातार 10 दिनों तक चली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन तक चली सुनवाई में हिजाब समर्थक पार्टी ने पैरवी करने के लिए देश के 20 से ज्यादा नामी और महंगे वकीलों की फौज भर्ती की थी. जबकि इस मामले में केवल 5 वकीलों का प्रतिनिधित्व कर्नाटक सरकार और शिक्षकों ने किया था।

कोर्ट ने एक साथ दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का मौका दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों से हिजाब की अनिवार्यता पर कई सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया.

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