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इमरान के करीबी असद उमर ने छोड़ा PTI महासचिव का पद, रिहाई के बाद लिया फैसला

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पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पीटीआई महासचिव असद उमर की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने पीटीआई महासचिव का पद भी छोड़ दिया है। हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत उनकी नजरबंदी के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। असद उमर इमरान खान के करीबी हैं।

अदालत की अध्यक्षता न्यायमूर्ति मियांगुल औरंगजेब ने की। सुनवाई के दौरान, उन्होंने फैसला सुनाया कि उनकी गिरफ्तारी एमपीओ के उल्लंघन में थी। पीटीआई प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी पर देशव्यापी विरोध के एक दिन बाद 10 मई को उमर को एमपीओ के तहत आईएचसी मैदान से हिरासत में लिया गया था।

जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि असद उमर के मामले मेरे सामने हैं. मैं आज आदेश जारी करता हूं इसलिए मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा। अदालत ने उमर को अपने भड़काऊ ट्वीट हटाने और एक हलफनामा जमा करने का आदेश दिया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले 12 मई को असद उमर ने अपनी गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

उमर ने अपनी याचिका में कहा कि गिरफ्तारी के दौरान उनके मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। फैसले में, अदालत ने पीटीआई नेता असद को हिंसक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनने का हलफनामा जमा करने का भी निर्देश दिया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को 10 मई को एक एमपीओ के तहत आईएचसी हिरासत में ले लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध के एक दिन बाद हिंसा भड़क उठी थी। हिंसक विरोध के फैलने के 24 घंटों के भीतर, पीटीआई के कई अन्य शीर्ष नेताओं को भी इस्लामाबाद में हिरासत में लिया गया।

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