एयर इंडिया पेशाब कांड: जेल से रिहा होंगे शंकर मिश्रा, 26 दिन में मिली जमानत
एयर इंडिया मूत्र कांड मामले के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने शंकर मिश्रा को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरजोत सिंह ने फैसला सुनाया है। शंकर मिश्रा को छह जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी शंकर मिश्रा पर पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला यात्री से पेशाब करने का आरोप है। हालांकि, उन्होंने इस आरोप का खंडन किया। इसके बाद वह छह जनवरी से पुलिस हिरासत में था। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भल्ला ने कहा था कि जांच एजेंसी द्वारा नामित गवाह उनके पक्ष में गवाही नहीं दे रहा है.
शंकर मिश्रा के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने घटना के बाद टिकट की प्रतिपूर्ति की मांग की थी और यह भी मांग की थी कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. दिल्ली पुलिस के वकील ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने मिश्रा पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और उनकी जमानत याचिका का विरोध किया।
शिकायतकर्ता महिला का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अंकुर महिंद्रा ने जवाब दिया कि आरोपी शंकर मिश्रा गलत जानकारी फैला रहा है। ऐसा कर वे पीड़िता को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसे अपने साथ किए भयानक काम पर पछतावा होना चाहिए था लेकिन वह झूठ बोल रहा है।
अमेरिका में एक ऑडियोलॉजिस्ट भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने यात्री के बारे में केबिन क्रू को पहले ही अलर्ट कर दिया था क्योंकि वह पूरी तरह से नशे में था। उड़ान भरने के करीब एक घंटे बाद यात्रियों को दोपहर का खाना परोसा गया और उन्होंने 40 मिनट के अंदर 4 ड्रिंक पी ली. जब स्टाफ को इस बारे में बताया गया तो वे केवल मुस्कुरा दिए. इसके बाद भी आरोपी को दूसरा ड्रिंक पिला दिया।