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किराये की कोख लेने पर होगा 10 लाख का जुर्माना- लोकसभा में पास हुआ सरोगेसी से जुडा बिल

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देश की ख़बरें :- जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के साथ ही लोकसभा में 5 अगस्त को सरोगेसी (किराए की कोख) से जुड़ा एक बिल भी पास किया गया, जिसके अनुसार अब कमर्शियल सरोगेसी (Surrogacy) प्रतिबंधित रहेगी. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पूरे भारत में 2 से 3 हज़ार गैर-कानूनी सरोगेसी सेंटर चल रहे हैं. इन सेंटर्स में हज़ारों विदेशी कपल भारत आते हैं, सरोगेसी करवाते हैं जो पूरी तरह से अनियमित व अनैतिक है.

A fine of 10 lakhs will be levied for taking the womb of rent - a bill related to surrogacy passed in Lok Sabha

हर्षवर्धन ने आगे बताया कमर्शियल सरोगेसी (Commercial Surrogacy) लगभग सभी देशों में बैन हो चुकी है और अब बारी भारत की है. उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, जापान, फिलीपीन, स्पेन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी समेत अनेक देशों में व्यावसायिक सरोगेसी अवैध है.

उन्होंने यह भी बताया कि, कमर्शियल सरोगेसी सिर्फ यूक्रेन, रूस और अमेरिका के कैलीफोर्निया में ही फिलहाल वैध है.

उन्होंने आगे बताया कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरोगेसी से हुए बच्चों का परित्याग किया जाता है और सरोगेट मांओ के साथ भी शोषण होता है.

A fine of 10 lakhs will be levied for taking the womb of rent - a bill related to surrogacy passed in Lok Sabha

इस बिल में कहा गया कि इन्फर्टाइल कपल (Infertile Couples) सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों से ही सरोगेट करवा सकते हैं. इस बिल आगे यह भी कहा गया कि कमर्शियल सरोगेसी करने वाले लैब्स, क्लीनिक या फिर विज्ञापन देने वालों पर 10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है.

बिल में बताया गया कि सरोगेसी सिर्फ वही शादीशुदा जोड़े करा सकते हैं जिनकी शादी साल 2015 के बाद हुई है. इतना ही नहीं जोड़ों की उम्र 23 से 55 साल के बीच होनी चाहिए.

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बता दें, सरोगेसी आम लोगों के बीच ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सितारों के बीच भी काफी चर्चा में रही है. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस लीजा रे की दो बेटियां सरोगेसी से हुईं. इससे पहले शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, तुषार कपूर, सोलेह खान, सनी लियोन और फरहा खान ने भी सरोगेसी कराई है.

क्या होती है सरोगेसी?

A fine of 10 lakhs will be levied for taking the womb of rent - a bill related to surrogacy passed in Lok Sabha

जो लोग खुद की संतान चाहते है और बार-बार गर्भपात होने की स्थिति या आईवीएफ के फेल होने की वजह से संतान सुख से वंचित रह जाते हैं सरोगेसी उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है. इस प्रक्रिया में पुरुष के स्पर्म को एक स्वस्थ महिला के गर्भ में 9 महीनों तक रखा जाता है, जिसके बाद महिला संतान के जन्म के बाद उसे निसंतान दंपति को सौंप देती है.

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