सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के लिए 2000 का जुर्माना, सिगरेट की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध

केंद्र सरकार धूम्रपान नियमों को कड़ा कर रही है। केंद्र ने तंबाकू और सिगरेट की खपत 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का मसौदा तैयार किया है। मसौदा खुदरा सिगरेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। रेस्तरां, हवाई अड्डों पर धूम्रपान कक्ष पर प्रतिबंध लगाने और इन नियमों को लागू करने का भी प्रावधान है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सजा में वृद्धि
सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे में, प्रावधान 6 (ए) के तहत धूम्रपान की उम्र बढ़ाकर 21 कर दी गई है। मसौदे के अनुसार, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को स्कूल के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू बेचने या उत्पादन करने की अनुमति नहीं होगी। मसौदे में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध का भी जिक्र किया गया है।
21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू का उत्पादन करने और बेचने पर 2 साल के कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अवैध तंबाकू के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। इसके साथ 1 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना है।
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