13 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं, किया तो जल्दी करें अंतिम तिथि 31 मार्च तक
देश में कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या पैन में से अब तक 48 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने एक बयान में कहा कि अगर 31 मार्च तक आधार को पैन से नहीं जोड़ा गया तो कारोबार और कर संबंधी व्यवहार में कोई फायदा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अभी तक 13 करोड़ पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च की समय सीमा के भीतर बाकी बचे पत्तों को भी आधार से जोड़ दिया जाएगा।
गौरतलब है कि सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है और अगर इस समय तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा.
इसके साथ ही अब से 31 मार्च तक आधार को पैन से लिंक कराने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।
सीबीडीटी अध्यक्ष ने कहा है कि पैन को आधार से जोड़ने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है. यदि पैन को निर्धारित समय सीमा के भीतर आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन को रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
सीबीडीटी ने 30 मार्च, 2022 को एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया था कि एक बार पैन आउट हो जाने के बाद, संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।