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यदि आप ऑनलाइन खरीदारी करते समय धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो अपनी शिकायत के रूप में दर्ज करें

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ऑनलाइन शॉपिंग इन दिनों ज्यादा पॉपुलर हो गई है। बदलते समय के साथ अब भारत में डिजिटलाइजेशन का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अब लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल से देश में ई-कॉमर्स कंपनियों का कारोबार भी लगातार बढ़ रहा है। Amazon, Flipkart, Myntra, Jio Mart आदि कई कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। और एक ऑनलाइन खरीद विकल्प प्रदान करता है।

ये कंपनियां लोगों के लिए शॉपिंग तो आसान कर देती हैं, लेकिन कई बार ग्राहकों को बेहद खराब अनुभव से गुजरना पड़ता है। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हुए हैं और शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो इससे जुड़े नियमों को जानना बेहद जरूरी है।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने इसको लेकर कुछ नियम बनाए हैं। तदनुसार, ग्राहक का अधिकार है कि यदि वह ई-कॉमर्स वेबसाइट से संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत करना चाहता है, तो वह ऐसा आसानी से कर सकता है।

नियमों के मुताबिक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को किसी भी ग्राहक की शिकायत का 48 घंटे के भीतर जवाब देना होता है।

इसके साथ ही ग्राहक की शिकायत मिलने के बाद कंपनी को एक महीने के भीतर शिकायत का समाधान करना भी अनिवार्य है। ग्राहक कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके या वेबसाइट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अगर कंपनी ग्राहक की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती है में जाकर कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं

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