महाराष्ट्र: Omicron varient की रोकथाम के लिए नई Guidelines जारी
मुंबई, 28 नवंबर । महाराष्ट्र सरकार ने ओमीक्रोन वेरियंट (Omicron Varient) की रोकथाम के लिए शनिवार शाम को नई नियमावली जारी की है। साथ ही इस नई Guidelines का पालन नहीं करने वालों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी किया है।
जानकारी के अनुसार राज्य में सभी एयरपोर्ट पर अफ्रीकन देशों से आने वाले यात्रियों का जिनोमिन सिक्वेंसिंग जांच करवाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही अफ्रीकन देश से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन होना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र में अन्य राज्यों से आने वालों को कोरोना का युनिवर्सल पास अनिवार्य किया गया है। जिन लोगों के पास युनिवर्सल पास नहीं होगा उन्हें यात्रा से 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी रहेगा।
इसी तरह निजी तथा सरकारी वाहनों में यात्रा करते समय कोरोना नियमावली का पालन आवश्यक कर दिया गया है। निजी वाहन चालकों पर कोरोना नियमावली का पालन न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है। सिनेमागृह, माल. सार्वजनिक हाल में क्षमता का 50 फीसदी प्रवेश की ही अनुमति रहेगी। राज्य सरकार ने इस नियमावली का पालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया है।