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प्राइवेट जॉब के नए नियम: वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार का नया नियम, इन कर्मचारियों को होगा फायदा…

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प्राइवेट जॉब के नए नियम: सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारी अधिकतम एक साल तक घर से काम कर सकते हैं।

इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक कंपनी अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे लागू कर सकती है.

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए लागू –

वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम के ये नियम विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए हैं।

यानी इन क्षेत्रों में स्थित कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को नए नियमों के तहत घर से काम करने की अनुमति दे सकती हैं।

उद्योग की मांगों पर सरकार की मुहर –

मंत्रालय ने कहा कि उद्योग कई दिनों से इसकी मांग कर रहा था और उसी के आधार पर अधिसूचना जारी की गई। उद्योग ने सरकार से सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए समान रूप से वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की मांग की थी।

इस पर चर्चा के बाद वर्क फ्रॉम होम नया नियम 43ए (वर्क फ्रॉम होम नया नियम 43ए है) को विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में अधिसूचित किया गया है।

आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लाभ –

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए सरकार के नए नियमों के अनुसार, कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य आईटी संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं।

वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाएंगे, वे ही इस नियम के तहत वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे।

सही कारण बताना चाहिए –

वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नए नियम विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास आयुक्तों को अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वास्तविक कारणों से घर से काम करने की अनुमति देने का अधिकार देंगे। . हालांकि, कर्मचारियों की संख्या और कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

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