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नई दिल्ली: 15 साल पुरानी कार और बाइक मालिकों के लिए जरूरी खबर, रद्द करेगी सरकार!

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अगर आप राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं और आपके पास 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कार या मोटरसाइकिल है, तो अब वक्त है इसे कबाड़ में बेचने या इलेक्ट्रिक किट से रेट्रोफिट कराने का, नहीं तो दिल्ली सरकार जल्द ही इसे कैंसिल कर देगी। दिल्ली में पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को सीज किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी, 2022 तक समाप्त हो चुके वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने शनिवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर एक लाख 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया। दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 43 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें 32 लाख दोपहिया और 11 लाख कारें शामिल हैं.

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर 10 साल पुराना डीजल वाहन या 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन सड़कों पर दौड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा. अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक लाख 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनके पास अपने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगाने या एनओसी के साथ दूसरे राज्यों में बेचने के दो विकल्प हैं।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 43 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें 32 लाख दोपहिया और 11 लाख कारें शामिल हैं. 10 साल पुराने डीजल वाहनों के मालिकों के पास अब परिवहन विभाग से एनओसी प्राप्त करने के बाद उन्हें इलेक्ट्रिक किट के साथ पुनः प्राप्त करने या अन्य राज्यों में बेचने का विकल्प है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाल ही में जनता को 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों का संचालन नहीं करने और कबाड़ में बदलने के लिए अधिकृत केंद्रों को सौंपने की सलाह दी थी। परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया है कि सभी प्रकार के वाहनों के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) 15 साल के लिए वैध होते हैं लेकिन डीजल वाहन दिल्ली में 10 साल से अधिक समय तक नहीं चल सकते हैं।

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