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ताज़ा खबर : मोदी सरकार ने आज से देश में खोली यह सारी चीज़ें , जान लीजिये क्या करना है और क्या नहीं

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कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन के लगभग 75 दिनों बाद आज  से पूरा देश खुलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनलॉक -1 के पहले चरण में, देश भर में कन्टेनमेंट  ज़ोन को छोड़कर, सभी धार्मिक स्थानों, होटलों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को 8 जून से शर्तों के साथ खोला जाएगा। वहीं, दूसरे चरण में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूल और कॉलेज अगस्त 2020 के बाद खोले जाएंगे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है कि सभी शैक्षणिक संस्थान 15 अगस्त के बाद खोले जा सकते हैं। तब तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने की उम्मीद है।

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इस बीच, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने 8 जून से शुरू की जा रही सेवाओं के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालांकि, इन राज्यों में कुछ धार्मिक स्थलों को अभी तक खोलने का फैसला नहीं किया गया है। महाराष्ट्र और गोवा की सरकारें भी अपने आप में धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगी। वहीं, तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, स्विमिंग पूल, जिम, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक समारोहों और गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5.0 के दौरान प्रतिबंध केवल कंटेनर जोन में ही रहेगा। देश भर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, प्रतिबंध सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक बरकरार रहेगा।

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होटल-रेस्तरां आईडी ले जाना ज़रूरी

स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में छह फीट की दूरी, फेस मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।

इन जगहों पर जाने वालों को आरोग्य सेतु ऐप फ़ोन में होना ज़रूरी है ।

होटल और रेस्तरां मालिकों को पूरी जानकारी रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें आधार कार्ड नंबर, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और विज़िटर्स  की बीमारी की जानकारी शामिल है।

गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।

बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

पार्किंग एरिया में भी सामाजिक दूरी का ध्यान रखना पड़ता है।

थूकना सख्त वर्जित है। भुगतान डिजिटल मोड में किया जाना चाहिए।

होटलों में आने वालों के सामान को भी सैनिटाइज करना होगा।

होटल कर्मियों को दस्ताने पहनना आवश्यक होगा। रेस्तरां में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत तक रखी जाएगी |

रेस्तरां और होटलों में डिस्पोजेबल मेनू होना चाहिए और कपड़े के नैपकिन के बजाय डिस्पोजेबल नैपकिन का उपयोग करना होगा ।

गेमिंग और बच्चों के मनोरंजन के हिस्सों को फिलहाल बंद होंगे । लिफ्ट में अधिकतम संख्या निर्धारित है ताकि सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।

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धार्मिक स्थल: मूर्तियों और प्रतिमाओं का कोई स्पर्श नहीं

धार्मिक स्थलों के अंदर जाने के लिए लोगों को अपने वाहनों में जूते-चप्पल छोड़ने पड़ेंगे ।

यदि आवश्यक हो तो इसे अलग से रखा जा सकता है।

बिना लक्षणों वाले लोगों को ही यहां प्रवेश दिया जाएगा।

यहां, चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। भीड़ को नियंत्रित करना होगा।

इसके अलावा, सामुदायिक रसोई, लंगर, कनाडा, या किसी भी तरह के भंडारे में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।

धार्मिक स्थलों पर हाथ में प्रसाद या पानी देने पर प्रतिबंध रहेगा।

कोई भजन-कीर्तन या सामूहिक संगीत समारोह नहीं होगा।

केवल रिकॉर्ड किया गया संगीत ही बजाया जायेगा ।

भक्तों के लिए एक आम चटाई नहीं होगी । उन्हें अपने साथ एक चटाई लानी होगी, जिस पर वे प्रार्थना कर सकेंगे।

मूर्तियों, मूर्तियों और पवित्र पुस्तकों का स्पर्श निषिद्ध है। पूरे परिसर को बार-बार पवित्र किया जाएगा।

दिल्ली: सीमा खुल जाएगी, होटल और ऑडिटोरियम नहीं खुलेंगे।

दिल्ली की राजधानी लगभग पूरी तरह से खुल चुकी है।

अब 8 जून से रेस्तरां, मॉल और धार्मिक स्थान खोले जा रहे हैं।

एनसीआर से सटे बॉर्डर भी खोले जाएंगे। इससे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद के लोग आसानी से दिल्ली आ जाएंगे।

होटल और बैंक्वेट हॉल फिलहाल नहीं खुलेंगे।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें मरीजों के लिए इस्तेमाल करना पड़ सकता है।

नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर पहले ही खुल चुके हैं।

स्पा और जिम अभी बंद रहेंगे। दिल्ली में ऑटो और ई-रिक्शा पर सवारी प्रतिबंध पहले ही समाप्त हो चुका है।

अब एक से अधिक सवारी ऑटो और ई-रिक्शा में बैठे हैं।

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