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इंटर कास्ट मैरिज: शादी से पहले 2.50 लाख देगी सरकार, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

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अंतर्जातीय विवाह: विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है। सात फेरे या अलग-अलग रस्मों की शादी कई मायनों में खास होती है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी देश में बहुत से लोग अंतर्जातीय विवाह को संकीर्ण मानसिकता से देखते हैं।

इसलिए इन लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी युवा को अंतर्जातीय विवाह में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसी शादियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी (सरकार) लोगों की मदद करता है। दरअसल, अंतरजातीय विवाह करने पर वयस्कों को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो आइए आपको बताते हैं कि यह योजना क्या है और इसका कितना और किसे फायदा होता है।

एक योजना क्या है?
दरअसल यह योजना डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन (डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन) इस रूप में जाना जाता है इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

किसे लाभ होता है?
इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह के लिए 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जोड़े में से एक दलित समुदाय से होना चाहिए और एक दलित समुदाय के बाहर से होना चाहिए।

विवाह पंजीकरण आवश्यक है
इसके लिए विवाहित जोड़े का विवाह हिंदी विवाह अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि आपने अपना विवाह पंजीकृत नहीं कराया है तो आप शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवाह कर सकते हैं।

इन शादियों के लिए मान्य
अगर आपके मन में भी यही चल रहा है तो इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है? तो जानिए केवल वही नवविवाहिताएं जो पहली बार शादी कर रही हैं इसका लाभ उठा सकती हैं। इससे दूसरी या इससे अधिक शादी करने वालों को यह लाभ नहीं मिलता है।

आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको डॉक्टर फाउंडेशन के लिए आवेदन करना होगा। आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस आधिकारिक लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बस इतना याद रखें कि शादी के एक साल के भीतर आवेदन करने पर आपको लाभ मिलेगा।

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