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अगर ट्रैफिक चालान से बचना है तो यह खबर एक बार ज़रूर पढ़ें

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संशोधित मोटर वीइकल कानून के कुछ प्रावधानों के लागू होने के बाद से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी हो गई है। इसे लेकर दिल्ली के लोगों में भी खासी बैचनी है। वे समझ नहीं पा रहे कि नियम का उल्लंघन होने पर तो उनका चालान कटेगा ही, लेकिन चालान से बचने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज साथ लेकर चलें और कौन से कागजात घर पर रख सकते हैं?

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save yourself from traffic challan

इसके अलावा डिजिटल लॉकर में रखे दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस मानेगी या नहीं और अगर उन्होंने कोई रूल तोड़ा है, तब डिजी लॉकर उनके काम आएगा या नहीं? ऐसे तमाम सवाल दिल्लीवासियों के जेहन में कौंध रहे हैं। इसे देखते हुए हमने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से बात करके ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की :

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– दिल्ली में गाड़ी (प्राइवेट गाड़ी, जैसे कार, स्कूटर, बाइक आदि) चलाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज साथ होना जरूरी है?

दिल्ली में गाड़ी चलाते वक्त चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, पल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के कागजात होना जरूरी है।

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क्या गाड़ी चलाते वक्त ये सभी दस्तावेज ओरिजनल साथ लेकर चलना जरूरी है?

डीएल और पीयूसी सर्टिफिकेट ओरिजनल होना जरूरी है, जबकि आरसी और इंश्योरेंस की आप फोटोकॉपी भी साथ रख सकते हैं।

अगर ये सब कागजात डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में रखे हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस किसी वजह से रोक लेकर चेक करती है, तो क्या ऐप में रखे हुए वो डॉक्युमेंट्स मान्य होंगे?

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आरसी, इंश्योरेंस और डीएल अगर डिजिलॉकर में हैं, तब भी चलेंगे। मगर डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में पीयूसी को लिंक करने का ऑप्शन नहीं है। ऐसे में अगर आपने पीयूसी का फोटो खींचकर या उसकी कॉपी स्कैन करके ऐप में रखी हुई है, तो भी वह मान्य नहीं होगी। यानी पीयूसी आपको ओरिजनल ही साथ रखकर चलना होगा।

ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सारे डॉक्युमेंट्स डिजिलॉकर में रखे हैं, तब भी अभी आरसी या लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज ओरिजनल साथ लेकर चलें। ऐसा क्यों?

क्योंकि अभी दिल्ली में सिर्फ कोर्ट के चालान कट रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस को जमानत के रूप में रूल तोड़ने वाले का ओरिजनल डीएल या आरसी जब्त करनी पड़ती है और कोर्ट में चालान भरने के बाद ही वह दस्तावेज वापस मिलता है। ऐसे में अगर आपके सारे दस्तावेज डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में रखे हुए हैं और आप कोई ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके पास ओरिजनल आरसी या लाइसेंस न होने पर जमानत के तौर पर पुलिसवालों को आपकी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए यह जरूरी है कि आप हमेशा आरसी या लाइसेंस में से कोई एक चीज ओरिजनल फॉर्मेट में साथ लेकर चलें।

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क्या एक ही व्यक्ति के एक ही जगह पर एक साथ एक से अधिक चालान कट सकते हैं?

बिल्कुल, अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको रेड लाइट जंप करते हुए पकड़ा है, लेकिन आपके पास गाड़ी की आरसी, लाइसेंस या वैलिड पीयूसी भी नहीं है, तो आपने जितने रूल तोड़े होंगे, उसके हिसाब से अन्य वायलेशंस के सेक्शंस भी आपके चालान में जुड़ जाएंगे और आपको उन सभी वायलेशंस का जुर्माना भरना पड़ेगा।

अगर कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त पकड़ा गया और उसके पास ओरिजनल आरसी या डीएल नहीं है, लेकिन कागजात घर पर रखे हुए हैं, तब भी क्या चालान होगा?

बिल्कुल। मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस ने आपको बिना हेलमेट पहने या बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हुए पकड़ा और चालान काटते वक्त वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपका डीएल या आरसी मांगी और आपके पास उस वक्त वो दस्तावेज नहीं है, तो ऐसे में आपका बिना हेलमेट या सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने का चालान तो कटेगा ही, साथ में वैलिड डॉक्युमेंट्स लेकर न चलने की धाराएं भी चालान में जुडेंगी। यानी आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी या यह ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप घर से डॉक्युमेंट्स मंगाकर दिखा दें और चालान से बच जाएं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस की सलाह है कि गाड़ी चलाकर जरूरी कागजात साथ लेकर चलें।

अगर कोई व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी में कहीं जा रहा है और उसके पास गाड़ी के कागज नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या चालान कटेगा?

आमतौर पर मेडिकल इमरजेंसी में जा रहे लोगों को पुलिस रोकती नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से रोका है और कोई रूल वायलेट हो रहा है, तो पुलिस उस वक्त गाड़ी को छोड़ देगी, लेकिन बाद में गाड़ी के ओनर या ड्राइवर को नोटिस चालान भेजा जा सकता है।

अगर घर पर कोई नोटिस चालान आया है, तो उसका भुगतान कैसे होगा?

नोटिस चालान होने पर गाड़ी के ओनर के फोन नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाता है, जिसमें एक लिंक दी जाती है। उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट करके जुर्माना भर सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट में या ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। चालान भरने के बाद आप उसकी रसीद का प्रिंटआउट निकालकर जरूर रख लें।

अगर घर पर आए चालान को लेकर कोई आपत्ति है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं?

अगर चालान को लेकर कोई आपत्ति है, तो आपको रेगुलर कोर्ट में जाकर बताना पड़ेगा और अपने दावे की पुष्टि के सबूत दिखाने पड़ेंगे। तब कोर्ट के निर्देश पर चालान कैंसल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर चालान ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वॉर्टर से आया है, तो आपको टोडापुर स्थित ट्रैफिक हेडक्वॉर्टर में जाकर शिकायत करनी पड़ेगी।

अगर नोटिस चालान 1 तारीख के बाद आया है, लेकिन ट्रैफिक नियम का उल्लंघन उससे पहले यानी पिछले महीने हुआ है, तब भी क्या नए नियमों के हिसाब से जुर्माना लगेगा?

नहीं। चूंकि मोटर वीइकल एक्ट में हुए बदलावों के बाद नए प्रावधान 1 सितंबर से लागू हुए हैं, ऐसे में अगर किसी ने उससे पहले कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है, तो ऐसी सूरत में जुर्माना पुराने कानून के हिसाब से ही लगेगा।

अगर किसी का कोर्ट का चालान कटा है, लेकिन किसी वजह से वह कोर्ट नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा?

जिन गंभीर मामलों में किसी की गाड़ी या कागजात जब्त किए जाते हैं, उन्हीं में कोर्ट की डेट दी जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से अगले दिन कोर्ट में नहीं जा पा रहा है, तो वह उसके अगले दिन या एक-दो दिन बाद भी कोर्ट जा सकता है, लेकिन उसकी गाड़ी तभी छूटेगी और डॉक्युमेंट तभी वापस मिलेंगे, जब वह व्यक्ति कोर्ट में पेश होकर जुर्माना भरेगा या सजा भुगतेगा। हालांकि सामान्य मामलों में वर्चुअल कोर्ट के जरिए जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पेमेंट करने के बाद रसीद का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अगर आपका कोई दस्तावेज जब्त हुआ है, तो ट्रैफिक के सर्कल ऑफिस में जाकर रसीद दिखाकर अपने कागजात वापस ले सकते हैं।

अगर किसी की गाड़ी जब्त हो जाती है, तो वह कैसे छूटेगी?

जिसकी गाड़ी जब्त होगी, उसे रेगुलर ट्रैफिक कोर्ट में जाकर ही जुर्माना देना पड़ता है और उसके बाद ही वह अपनी गाड़ी छुड़ा सकता है।

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