अगर आप गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं तो ये 3 जानकारियां आपके लिए बहुत फायदेमंद
आज की इस पोस्ट में हम बात करेंगे गैस सिलेंडर के बारे में तो अगर आप भी गैस सिलेंडर उपभोक्ता है तो यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है तो चलिए शुरू करते है।
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हर घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है और सरकार ने भी उज्जवला योजना के अंतर्गत कई नए कनेक्शन किये है लेकिन ज्यादतर गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर से जुड़े यह नियम नहीं पता होंगे।
पहला नियम: गोडाउन से गैस सिलेंडर लेने पर मिलती है छूट
जी हां, अगर कोई गैस एजेंसी आपको सिलेंडर की होम डिलिवरी देने से इनकार करती है और आपको सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के गोडाउन जाना पड़ता है तो आप अपनी एजेंसी से आप 19 रुपए 50 पैसा वापस ले सकते हैं और कोई भी गैस एजेंसी इसे देने से इनकार नहीं करेगी।
मना करने पर यहां करें शिकायत
अगर कोई गैस एजेंसी आपको संचालक आपको यह राशि देने से मना करता है तो आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर शिकायत कर सकते हैं।
दूसरा नियम: फ्री में चेंज होता है रेगुलेटर
यदि आपका रेगुलेटर लीक करता है तो आप इसे फ्री में एजेंसी से बदल सकते हैं। इसके लिए आपके पास एजेंसी का सब्सिक्रिप्शन वाउचर और लीक रेगुलेटर होना आवश्यक है, सब्सक्रिप्शन वाउचर व रेगुलेटर के नंबर को मिलाया जाएगा और दोनों के मैच होने पर आपको दूसरा रेगुलेटर दे दिया जाएगा।
तीसरा नियम: LPG उपभोक्ता का होता है 50 लाख का इंश्योरेंस
जब आप कोई नया एलपीजी कनेक्शन लेते है तो कंपनी की तरफ से हर LPG उपभोक्ता का 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है और इस इंश्योरेंस की दो स्थिति होती है। गैस सिलेंडर से जुड़ा कोई भी हादसा होता है तो पहली स्थिति में 40 लाख और दूसरी स्थिति में 50 लाख रूपये कम्पनी से क्लेम किये जा सकते है।
इंश्योरेंस की स्थिति
पहली स्थिति में यदि घर या प्रतिष्ठान में गैस सिलेंडर से जुड़ा कोई भी हादसा होता है तो आप 40 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं और दूसरी स्थिति सिलेंडर फटने से यदि किसी व्यक्ति की मौत होती है तो 50 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है।
हादसा होने पर यह करे
यदि किसी के यहाँ सिलेंडर से जुड़ा कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दे और एफआईआर करवाए और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस की रकम का दावा करे।
यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताये।
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