सावधान ! इनकम टैक्स के लोग आपके घर आ सकते है, जानिए क्यूँ ?
बजट 2019 में पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े की नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार कार्ड, कैश निकालने, कैश जमा करने, आईटीआर (ITR) फाइलिंग के कई नियमों में बदलाव किया है।सरकार ने 31 दिसंबर 2019 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक कराने की समय सीमा तय कर रखी है. इस बार अगर आप 31 दिसंबर की तारीख चूक जाते हैं तो आने वाले समय में आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है. ऐसा न करने पर इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा.
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आयकर विभाग:- जो लोग आधार को लिंक नहीं करेंगे, उनके पैन को अमान्य मान लिया जाएगा और उन पर इससे जुड़े अधिनियम के अन्य प्रावधान लागू होंगे।’
इसलिए एक महीने के भीतर दोनों को ऑनलाइन या एसएमएस के जरिये लिंक कराना होगा। मौजूदा नियम पैन की जगह आधार नंबर देने की मंजूरी देता है, इसलिए जब आप आयकर रिटर्न भरने में पैन की जगह आधार नंबर देंगे तो आपका नया पैन नंबर जारी किया जा सकता है।
इसके साथ जिन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो उनके पास मार्च 2020 तक एक विलंबित आईटीआर दाखिल करने का समय है, तब उन्हें आईटीआर फाइल करने पर भी लेट फाइन नहीं देना होगा। इस नियत समय के पश्चात आईटीआर दाखिल करने वाले सभी लोगों की आईटीआर को विलम्बित माना जाएगा और उसी हिसाब से उनको इसक जुर्माना भरना पड़ेगा।
आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 234एफ के तहत 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने वाले को 5,000 रुपये तथा इसके बाद रिटर्न फाइल करने वालों को 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी।